हिमाचल प्रदेश स्टांप डयूटी संशोधन विधेयक को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है। अब महिलाओं के नाम पर 80 लाख रुपये की जमीन खरीदने पर चार प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होगी, इससे पहले यह छूट 50 लाख रुपये की खरीद पर थी। इसके अलावा पुरुषों के नाम जमीन खरीदने पर दो प्रतिशत अधिक स्टांप ड्यूटी देनी होगी। पहले यह छह प्रतिशत थी जिसे आठ प्रतिशत किया गया है। पचास लाख रुपये या इससे अधिक राशि की जमीन खरीदने पर अब पुरुषों को अधिक स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी।
हालांकि गिफ्ट डीड की स्टांप ड्यूटी में सरकार ने कुछ राहत दी है। हिमाचल विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक कुछ माह से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए अटका था। इसे दो बार संशोधन के लिए कानून विभाग को भेजा गया और विधानसभा को भी संशोधित रूप में भेजा गया। अब राज्यपाल ने इसे अनुमति दे दी है।