संजौली मस्जिद मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में वीरवार को सुनवाई हुई। नगर निगम शिमला ने जवाब दायर किया। अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता बीएस ठाकुर ने बताया कि मस्जिद की निचली दो मंजिलें गिराने पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के न्यायालय ने तीन मई को पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए निचली दो मंजिलें भी तोड़ने के आदेश दिए हैं। वक्फ बोर्ड ने इस निर्णय को चुनौती दी थी और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी थी।