परीक्षा में दोषी पाए गए आईएएस नवीन तंवर ने दूसरी बार अवकाश के लिए आवेदन किया

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दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए दोषी पाए गए हिमाचल काडर के आईएएस अधिकारी नवीन तंवर ने सरकार को सात दिन के अवकाश के लिए आवेदन किया है, उनका अवकाश 23 मार्च तक का था। नवीन तंवर की ओर से अवकाश के लिए दूसरी बार आवेदन किया गया है। उनकी ओर से अर्जित अवकाश प्रदान करने का आवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो से आरोप सिद्ध हो चुके नवीन तंवर के मामले में विधि विभाग से राय मांगी है, प्रदेश सरकार उसके पश्चात नवीन तंवर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का निर्णय लेगी। नवीन तंवर 2019 बैच का आईएएस अधिकारी है। वर्ष 2014 में लिपिक परीक्षा में किसी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने के मामले में नवीन तंवर सहित छह अन्य को दोषी दिया जा चुका है। सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो की कोर्ट ने सभी छह लोगों को दोषी पाया है और तीन साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था।

सीबीआई से जानकारी मांगी

प्रदेश सरकार ने सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो से जानकारी मांगी है। इस मामले में सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से सीबीआई को पिछले सप्ताह 18 मार्च को लिखा गया था कि ये बताया जाए कि समाचार पत्रों में जिस आईएएस अधिकारी का मामला प्रकाश में आया है, ये आईएएस हिमाचल काडर का है।

कार्मिक विभाग ने फाइल तैयार कर उच्चाधिकारी को भेजी

कार्मिक विभाग की ओर से फाइल तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। जिसमें नवीन तंवर को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि वे वही व्यक्ति हैं, जिसने दूसरे की जगह परीक्षा दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ आगे की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल नवीन तंवर 23 मार्च तक अर्जित अवकाश पर थे। नवीन तंवर वर्तमान में चंबा जिला के भरमौर में एडीएम पद पर नियुक्त हैं।

2014 में दूसरे की जगह बैठकर लिपिक परीक्षा दी थी

9 साल पहले वर्ष 2014 में नवीन तंवर ने लिपिक परीक्षा में अभ्यार्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी। उसके बाद वर्ष 2019 में नवीन संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। लेकिन किसी दूसरे की लिपिक परीक्षा देने के मामले में पिछले करीब एक साल से दूसरे की परीक्षा देने के मामले में ट्रायल चल रहा था। इस मामले में दोषी करार दिए गए नवीन तंवर पर सीबीआई ने तीन साल के कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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