हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत मामले को लेकर नई दिल्ली में सीबीआइ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीबीआइ ने जांच शुरू कर रिकार्ड कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक तौर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और 108 की 3(5) धारा (जिसमें कई व्यक्तियों द्वारा अपराध किया हो) के तहत मामला दर्ज हुआ है। सीबीआइ ने प्राथमिकी में थाना न्यू शिमला के तहत दर्ज एफआइआर और विमल की पत्नी किरण नेगी की शिकायत को आधार बनाया है। मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया है, जबकि जो आरोपित होंगे, उन्हें जांच के दौरान शामिल किया जाता जाएगा। इसके साथ की सीबीआइ नेविशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर दिया है। मुख्य जांच अधिकारी सीबीआइ के डीसीपी बृजेंद्र प्रसाद सिंह, निरीक्षक प्रदीप कुमार और उपनिरीक्षक नीलेश सिंह को जिम्मा सौंपा है।