राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित इस विधेयक के प्रारुप पर अब 20 फरवरी, 2025 से अमल होगा। इसके तहत हजारों अनुबंध कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग तिथि से वरिष्ठता के साथ वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। अनुबंध कर्मचारियों को यह लाभ अदालत से केस जीतने के बाद दिया जाना था, लेकिन सरकार इसको लेकर विधानसभा में विधेयक लाई।
इस विधेयक को जब पारित करने के लिए सदन में रखा गया था। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि यदि अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वरिष्ठता लाभ दिया गया तो बड़ी संख्या में पहले से नियमित कर्मचारी डिमोट हो जाएंगे। इससे सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में सरकार ने इस विधेयक को प्रदेश के हित में लाया है, जिससे सरकारी कोष पर कम बोझ पड़ेगा।
सरकार का यह भी तर्क था कि यदि अनुबंध कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से लाभ दिया गया तो फिर अनुबंध का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने के बाद तय होगी। अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर आए विभिन्न अदालती आदेशों के बाद खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पडऩे का अंदेशा जताया जा रहा था। साथ ही इन आदेशों के बाद सरकार को कर्मियों की वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना पडऩा था।