गैर बुने 60 जीएसएम से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग पर हिमाचल में 1 जनवरी से लगेगा प्रतिबंध -प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना
शिमला प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आईटमों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब गैर बुने 60 जीएसएम से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग पर हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी 2023 से प्रतिबंध लगेगा। इस संबंध में प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। गैर बुने 60 जीएसएम से कम वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों जिसमें 60 जीएसएम से कम के गैर बुने प्लास्टिक कैरी बैग आदि काे लेकर व्यक्तिगत तौर पर एक हजार रुपये जबकि संस्थागत और होटल व्यवसायियों व अन्यों द्वारा प्रयोग करते पाए जाने में कम से कम पांच हजार रुपये और अधिकतम 25 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इनके उपयोग को लेकर जुर्माना लगाया जा रहा है। बाक्स
प्रदेश सरकार ने छह सिंगल सूज प्लास्टिक पर जुर्माने का प्रावधान होने के साथ इन 13 के लिए जुर्माना तय किया बाक्स
ये है 13 आईटम जिनके लिए किया प्रावधानबाक्स
इन सिंगल यूज प्लास्टिक पर है प्रतिबंध-प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार और मोटाई के बावजूद)
– प्लेट, कप, गिलास (प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों)- कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, कटोरी, कटोरी, चाकू, पुआल, ट्रे और कोई अन्य कटलरी आइटम (प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों)
– प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स-गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक
– प्लास्टिक के झंडे- कैंडी प्लास्टिक स्टिक
– आइसक्रीम प्लास्टिक स्टिक-सजावट के लिए पालीथिन (थर्मोकोल)
– मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करने वाले पैकेट-100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
– स्टिररर्स- गैर-बुना प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम