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कलेक्टर को किसी भी मामले का समाधान 30 दिन में करना होगा

प्रदेश में राजस्व मामलों का समाधान तय अवधि में होगा। मामलों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सरकार भू राजस्व कानून में संशोधन करेगी। मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भू राजस्व संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी।

भू राजस्व संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद कलेक्टर को किसी भी अपील का समाधान 30 दिनों में करना होगा। आयुक्त के पास अपील का निस्तारण 60 दिन तथा वित्तायुक्त को अपील का निस्तारण 90 दिनों में करना होगा। राजस्व मामलों में समन की तामील न होने पर भी सालों तक ये अदालतों में लंबित रहे हैं।

ऐसे में संशोधन विधेयक में समन की तामील के तरीकों को भी बदला गया है। किसी व्यक्ति के उपस्थित न होने की स्थिति में उसके अंतिम रहने के स्थान पर इसे चस्पां किया जाएगा। इतना ही नहीं उसके क्षेत्राधिकार वाली भूमि के समीप भी समन को चिपका दिया जाएगा। डाक द्वारा भी व्यक्ति को समन भेजा जा सकेगा।

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