कर्मचारियों को अब पेंशन में अनुबंध अवधि का लाभ भी मिलेगा। वित्त विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित उन आदेशों के आधार पर लिया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि को भी पेंशन अवधि में गिने जाने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष, 2003 में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। उसके बाद वर्तमान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया। यानी कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि चाहे वह 5 से 10 वर्ष या कुछ भी रही होगी, उसका लाभ पेंशन में मिलेगा। इससे पहले पात्र कर्मचारियों को प्रोफार्मा दे दिया गया है। इस प्रोफार्मा को 30 दिन के भीतर यानी 9 जुलाई तक वित्त विभाग को भरकर देना होगा। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनके अनुबंध लाभ को पेंशन में नहीं गिना जा रहा था।
1.36 लाख कर्मचारियों को पेंशन बहाल कर चुकी है सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 2022 में सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी है। इसके तहत प्रदेश के पात्र कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खुल चुके हैं और उनका एनपीएस शेयर कटना बंद हो चुका है। हालांकि एनपीएस कर्मचारियों के करीब 10,000 करोड़ रुपये अभी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल इस राशि को वापस लौटाने से मना किया है।
सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय लिया था
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों से छीना गया हक यानी पुरानी पेंशन वापस की है। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वित्तीय हालात के बावजूद वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन का लाभ दिया है।