महिलाओं के लिए 50 फीसदी किराए में छूट देने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय से हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सी बी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के परिवहन सचिव व प्रबंधक निदेशक पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब तलब किया है ।
निजी बस ऑपरेटर संघ ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है ।इस विषय में यह दलील दी गई है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मामले पर सुनवाई 13 जुलाई को होगी